
लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में महिलाएं एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 1% की छूट प्राप्त कर सकेंगी। यह प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो चुका है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। वर्तमान में महिलाओं को केवल 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर यह छूट मिलती थी, जिससे उनकी रजिस्ट्रियों की संख्या सीमित रह गई थी।
एक लाख रुपये तक का सीधा लाभ
राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में कुल रजिस्ट्रियों में से केवल 30-35% रजिस्ट्रियां ही महिलाओं के नाम होती हैं। इसकी बड़ी वजह यह रही कि ज्यादातर मकान, फ्लैट या दुकान की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक होती है और छूट केवल 10 लाख तक ही सीमित थी। अब सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार, एक करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर महिलाओं को एक प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी, जिससे उन्हें एक लाख रुपये तक का सीधा लाभ मिल सकता है।
महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अधिवक्ताओं का मानना है कि इस फैसले से अब पति-पत्नी के नाम संयुक्त या केवल महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में ही महिलाओं के नाम लगभग 16 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां हुई हैं। नई नीति लागू होने के बाद यह आंकड़ा 50% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
महिलाओं के नाम अभी रजिस्ट्रियों की स्थिति
वर्ष 2024
कुल-महिलाओं के नाम
80264- 24197
वर्ष 2025
कुल-महिलाओं के नाम
जनवरी-7683-2599
फरवरी-7112-3294
मार्च-7453-2426
अप्रैल-8610-3006
मई-8442-2905
जून-8131-2680