पंजाबराज्य

छेड़छाड़ वा हमला मामला: विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा पर फैसला आज

संगरूर
पंजाब के तरनतारन जिले की एक अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य आरोपियों को महिला से छेड़छाड़ और हमले के मामले में बुधवार को दोषी करार दिया था। अदालत द्वारा दोषियों की सजा पर फैसला आज (शुक्रवार) सुनाया जाएगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया था। दोषसिद्ध होने के बाद विधायक लालपुरा और अन्य सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, यह मामला 3 मार्च 2013 का है। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह अपने परिवार के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, तब लालपुरा और कुछ पुलिसकर्मियों समेत अन्य आरोपियों ने उस पर हमला किया और छेड़छाड़ की। उस समय लालपुरा टैक्सी चालक था।

घटना की व्यापक निंदा हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पीड़िता, उसके परिजनों और प्रत्यक्षदर्शी रिश्तेदार जगजीत सिंह को अर्धसैनिक बल की सुरक्षा देने का आदेश दिया।

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोषसिद्धि के बाद पीड़िता ने कहा कि वह अदालत के इस फैसले से खुश है और न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।

गौरतलब है कि मनजिंदर सिंह लालपुरा ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमनजीत सिंह सिक्की को 16,491 मतों से हराकर जीत दर्ज की थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button