राज्यहरियाणा

भारत में रहने वाले नागरिक अब आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे

नई दिल्ली
भारत में रहने वाले नागरिक अब आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 2 अन्य आईडी प्रूफ की जरूरी होंगे। दिल्ली पुलिस ने विदेशी नागरिकों और संदिग्धों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड अमान्य करार दिए हैं। इसके लिए उन्हें अब सिर्फ वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही नागरिकता प्रमाण के तौर दिखाने होंगे।

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकता प्रमाणिकता का ये निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है। साल 2024 से चल रहे वेरिफिकेशन में सामने आया है कि भारत में बड़ी संख्या अवैध रूप से में रह रहे विदेशी नागरिक रह रहे हैं। जिनमें से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या हैं, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड खुद को भारतीय बताते हैं। अधिकारी ने बताया कि इनके पास से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के जारी किए गए कार्ड भी पाए गए हैं। जिसको देखते हुए अब वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य किए  गए हैं।

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