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हरियाणा-पंजाब में बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वाले पर हाईकोर्ट सख्त

चंडीगढ़
हरियाणा-पंजाब में बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वाले पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे दवा विक्रेताओं पर सीबीआई और एनसीबी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए है। कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई की अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट पर दिया है, जिसमें बताया गया कि दवा विक्रेता बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं। अवैध बिक्री को छिपाने के लिए वे नकली प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार कर रहे हैं।

इस पर कोर्ट ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आगामी सुनवाई पर चार मार्च को यह रिपोर्ट पेश करें कि उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। दोनों यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी दवा जिसे कानूनन बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, खुदरा विक्रेताओं/केमिस्टों द्वारा बेची न जाए। कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा की पुलिस को इस कार्रवाई में एजेंसियों का सहयोग करने को भी कहा है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों एजेंसियों को यह काम इसलिए दिया गया है क्योंकि नशा तस्करी केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक फैल चुकी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह इस आदेश को पुलिस के खिलाफ नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखे।

कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने खुद स्वीकार किया कि राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत हजारों मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने 2021 के एकल पीठ के उस आदेश को वापस लेने से भी इनकार कर दिया, जिसमें पीठ ने जांच पंजाब पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी।

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