पंजाबराज्य

विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

तरनतारन
विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। 22 सितंबर को उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर की थी। गौरतलब है कि जिला सेशल कोर्ट प्रेम कुमार की अदालत ने 2013 के उम्सा कांड मामले में विधायक लालपुरा और अन्य को एससी/एसटी एक्ट के तहत 4 साल कैद की सजा सुनाई थी।

माननीय हाईकोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी, लेकिन आज कोर्ट नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान अगली तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है। इस फैसले के बाद विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

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