पंजाबराज्य

जालंधर में चार ड्रग तस्करों की 84.52 लाख की संपत्ति जब्त

जालंधर
पंजाब में जालंधर ग्रामीण पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के चार मामलों में शामिल अपराधियों से जुड़ी 84,52,750 रुपए की संपत्ति को जब्त और फ्रीच कर लिया है। नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के बाद पिछले चार महीनों में इन संपत्तियों को जब्त करने की पुष्टि की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने पिछले चार महीनों में सख्त कार्रवाई करते हुए आपराधिक तत्वों पर लगातार शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां अब केंद्र सरकार के नाम पर हैं, और नीलामी सहित आगे की कानूनी कार्यवाही स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार की जाएगी। जब्त की गई संपत्तियों में कपूरथला निवासी हरीश कुमार उर्फ मोनू की मारुति स्विफ्ट डिजायर (जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए है) को 15 मार्च, 2020 को शाहकोट थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जब्त किया गया था।
एक अन्य मामले में, होशियारपुर निवासी लखवीर चंद के संबंध में 09 मरला का प्लॉट (जिसकी कीमत 52,00,000 रुपए है) को फ्रीज किया गया, जो 26 मई, 2020 को भोगपुर थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। इसी तरह, मेहतपुर निवासी प्रेम सिंह का 11 कनाल और एक मरला का प्लॉट फ्रीज किया गया है। इस संपत्ति, जिसकी कीमत 8,28,750 रुपए है, को 19 जुलाई, 2013 को मेहतपुर थाने में दर्ज एक एफआईआर से जोड़ा गया है। इसके अलावा, मकसूदां निवासी सोनू कुमार के पास 05 मरला का एक आवासीय , जिसकी कीमत 20,74,000 रुपए है, जिसे 16 सितंबर, 2005, 15 मार्च, 2009 और 19 सितंबर, 2008 को आदमपुर थाना और नूरमहल थाना में दर्ज एफआईआर के संबंध में फ्रीज किया गया है।

 

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