पंजाबराज्य

अदालत एडीशनल सैशन जज सुचेता आशीष देव की अदालत ने सब-इंस्पेक्टर को दी पहली ज़मानत

पटियाला
थाना सनोर की पुलिस ने ज़मीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में रिटा. सब-इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी उधम सिंह नगर नज़दीक गुरुद्वारा तेग़ बहादुर साहिब सनोर रोड, पटियाला के खि़लाफ़ 420 और 406 आई.पी.सी के अंतर्गत केस दर्ज किया था। इस मामले में माननीय अदालत एडीशनल सैशन जज सुचेता आशीष देव की अदालत ने गुरनाम सिंह को पहला ज़मानत दे दी है।

इस संबधी जानकारी देते हुए उनके वकील एडवोकेट अमित जैन बताया कि उन्होंने अपने क्लाइंट का पक्ष माननीय अदालत में रखा गया और माननीय अदालत रिटा. सब इंस्पैक्टर गुरनाम सिंह की अग्रीम जमानत मंजूर करते हुए उन को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। एडवोकेट जैन ने कहा कि यह एक दीवानी केस था और इस फौजदारी का रूप दे दिया गया है। इस मामले में थाना सनोर की पुलिस को रविन्द्र कुमार पुत्र लछमण दास निवासी लक्ष्मण दास रोशन लाल इंद्रा कालोनी नाभा की शिकायत पर दर्ज करवाई थी कि गुरनाम सिंह ने उसे अपनी 15 कनाल 5 मरले जमीन बेचने का झांसा दे कर 32 लाख 50 हजार रुपए ले लिए, परन्तु बाद में न तो रजिस्ट्री करवाई और न ही पैसे वापिस किये, बल्कि जमीन किसी ओर व्यक्ति को बेच के उसके साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया था।

 

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