पंजाबराज्य

स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले मैडीकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की

अमृतसर
सेहत विभाग ने ड्रग विंग संबंधी नियमों को ताक पर रखकर उनका उल्लंघन करने वाले मैडीकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की है। जैड.एल.ए (जोनल लाईसैंसिंग अथॉरिटी) कुलविंदर सिंह की अध्यक्षता वाली टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 मैडीकल स्टोर का लाइसैंस पूरी तरह से रद्द कर दिया और 3 अन्य मैडीकल स्टोरों के लाइसैंस को सस्पैंड कर दिया गया।

जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने बताया कि कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग्स पंजाब अभिनव त्रिखा के नेतृत्व में जिले में ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करने के आदेशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को मजीठा कस्बे स्थित मैडिसन प्वाइंट छोटा बाजार में छापेमारी की थी तो उस दौरान उक्त मेडिकल स्टोर का मालिक संदीप कुमार दुकान से भाग गया था। दरअसल ड्रग इंस्पैक्टर सुखदीप सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि उक्त दुकान का मालिक संदीप कुमार दुकान के साथ-साथ घर में प्रतिबंधित दवाएं रखकर लोगों को बेच रहा है। इसी सूचना पर ड्रग विभाग की टीम ने 23 जनवरी को सुबह 8:30 बजे छापेमारी की थी। ड्रग इंस्पैक्टर सुखदीप सिंह ने बताया कि उस वक्त दुकान के मालिक द्व‌ारा फरार हो जाने के चलते टीम ने उसकी दुकान व घर को सील कर दिया था। ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर ने बताया कि इसके बाद भी संदीप कुमार इंनवेस्टीगेशन में शामिल नहीं हुआ।

दरअसल सोमवार को एस.डी.एम. मजीठा मिस सोनम, मजीठा के तहसीलदार जसबीर सिंह, ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर, ड्रग इंस्पैक्टर सुखदीप के नेतृत्व वाली टीम ने वहां जाकर सील को तोड़ते हुए जब चैकिंग शुरू की तो वहां से 1785 पेरागबलीन मिले, जिनकी मार्किट में 41000 रुपए के करीब कीमत है। इसी के चलते ही वहां पर उक्त टीम ने उच्च-अधिकारीयों के निर्देश पर संदीप कुमार के मैडीकल स्टोर का लाइसैंस रद्द कर दिया गया। जैड.एल.ए. कुलविंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नियमों का उल्लघंन करने को देखते हुए कटरा शेर सिंह स्थित मेडिसन मार्किट स्थित फर्म मां चिंतपूर्णी फर्मास्टुकिल का लाइसैंस 60 दिनों के लिए, मेसस डिवाइन फार्मास्टूकिल का लाइसैंस 60 दिनों के लिए और मेसस ओम इंटरप्राइजिज कटरा शेर सिंह का लाइसैंस 45 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। टीम ने निर्देश दिया है कि इन दिनों के भीतर अपनी दुकानें बंद रखकर कोई काम-काज नहीं कर पाएंगे। विभाग की इस कार्रवाई को देखकर मार्किट स्थित दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी ने सख्त शब्दों में कहा कि अगर कोई भी प्रतिबंधित दवाओं को बिना कोई रिकार्ड बेचता पाया गया तो कानून के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी।

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