चंडीगढ़.
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर को सूचना मिली कि रूपनगर में एक नाबालिग लड़के का उसके परिवार द्वारा बाल विवाह करवाया जा रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चाइल्डलाइन के माध्यम से शिकायत मिली थी कि रूपनगर जिले के आसपुर कोटला गांव के 17 वर्षीय लड़के का बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन कर विवाह करवाया जा रहा है।
मंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई रूपनगर ने बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ मिलकर तुरंत हस्तक्षेप किया और बाल विवाह को सफलतापूर्वक रुकवाया। उन्होंने बताया कि डीसीपीयू और डीएमपीओ टीम ने आसपुर कोटन गांव में पंचायत सदस्यों, दूल्हा-दुल्हन के परिवारों और पैलेस मालिक को शामिल करते हुए विवाह की तैयारियों को रुकवाया। मौके पर ही दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। टीम ने लड़के-लड़की की काउंसलिंग की और परिवारों ने टीम को आश्वासन दिया कि बच्चा कल से स्कूल जाना शुरू कर देगा।
डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बाल विवाह की किसी भी घटना की तुरंत जिला अधिकारियों को सूचना दें। उन्होंने माता-पिता से यह समझने का भी आग्रह किया कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा कि बचपन बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है और माता-पिता को बाल विवाह न करवाने की सलाह दी।